राजस्थान में पान, गुटखा और तम्बाकू बिक्री की अनुमति मिली, किया गया यह संशोधन
राजस्थान में पान, गुटखा और तम्बाकू बिक्री की अनुमति मिली, किया गया यह संशोधन
जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य में पान, गुटखा और तम्बाकू की बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही रेड जोन में भी सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा फिर से बहाल की जाएगी. गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा.
आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है. वहीं राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें सुनिश्वित करते हुए टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दी है. सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह सात बजे से शाम 6 बजकर 45 मिनट तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है. इससे पहले ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में इन गतिविधियों की अनुमति दी गई थी.
लोगों के एकसाथ एकत्र होने पर रोक रहेगी:
संशोधित आदेश में हाथ रिक्शा, कियोस्क, खाने की छोटी दुकानें, जूस, चाय और अन्य सामान की दुकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है. लेकिन इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. इसके साथ ही लोगों के एकसाथ एकत्र होने पर भी रोक रहेगी.
जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्य में पान, गुटखा और तम्बाकू की बिक्री शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही रेड जोन में भी सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा फिर से बहाल की जाएगी. गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तम्बाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीजों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा.
आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अभी भी दंडनीय अपराध है. वहीं राज्य सरकार ने रेड जोन में सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन की शर्तें सुनिश्वित करते हुए टैक्सी, ऑटो और कैब की सेवाओं की स्वीकृति दी है. सरकार ने रेड जोन इलाकों में सुबह सात बजे से शाम 6 बजकर 45 मिनट तक सार्वजनिक पार्कों को खोलने की अनुमति प्रदान की है. इससे पहले ऑरेंज और ग्रीन जोन में आने वाले इलाकों में इन गतिविधियों की अनुमति दी गई थी.
लोगों के एकसाथ एकत्र होने पर रोक रहेगी:
संशोधित आदेश में हाथ रिक्शा, कियोस्क, खाने की छोटी दुकानें, जूस, चाय और अन्य सामान की दुकानों को स्वीकृति प्रदान की गई है. लेकिन इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा. इसके साथ ही लोगों के एकसाथ एकत्र होने पर भी रोक रहेगी.
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